
मुंबई: मुंबई पुलिस ने देश के चर्चित बिज़नेस टायकून और बॉम्बे डाइंग ग्रुप के चेयरमैन नुस्ली नेविल वाडिया समेत उनके परिवार और सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का गंभीर मामला दर्ज किया है. यह केस करीब तीन दशक पुराने डेवलपमेंट एग्रीमेंट से जुड़ा है, जो वाडिया परिवार और फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच मालाड स्थित एक भूखंड को लेकर हुआ था.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वाडिया परिवार ने अदालती कार्यवाही के दौरान फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेज़ पेश किए ताकि वित्तीय लाभ उठाया जा सके. मामला बोरीवली कोर्ट में पहुंचा, जहां से आदेश के बाद बांगुर नगर पुलिस ने नुस्ली वाडिया (81), मॉरीन वाडिया (78), नेस वाडिया (54), जहांगीर वाडिया (52), एच. जे. बमजी (75), के. एफ. भरूचा और आर. ई. वांडेवाला (65) पर FIR दर्ज की.
पुलिस ने इस केस को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 331(2), 336(3), 339, 340(2), 61(2) और 3(5) के तहत दर्ज किया है. जांच अधिकारियों का कहना है कि ये धाराएं गंभीर धोखाधड़ी, छल और अवैध लाभ के लिए नकली दस्तावेज़ों के इस्तेमाल से जुड़ी हैं.
वाडिया परिवार लंबे समय से देश के बिज़नेस और कॉर्पोरेट जगत की प्रतिष्ठित शख्सियतों में गिना जाता है. नेस वाडिया पहले किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) आईपीएल टीम के सह-मालिक रह चुके हैं. वहीं, नुस्ली वाडिया उद्योग जगत की दिग्गज हस्ती हैं. इस हाई-प्रोफाइल FIR के बाद कारोबारी और कानूनी हलकों में हलचल मच गई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अब मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और कोर्ट के निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.